The Supreme Court on Monday cancelled the All India Pre-Medical Test (AIPMT) entrance exam and asked all "institutions involved in the process" to help the CBSE to conduct fresh exams in four weeks.
The ruling comes after petitioners sought re-conducting of the AIPMT following the leak of the question paper and the circulation of answers at examination centres across 10 states.
The CBSE, which had conducted the exam, had opposed the plea saying that it would be a "mammoth exercise".
The apex court acted on petitions filed by candidates who claimed mass cheating during the examination in May had vitiated the process.
Source: The Hindustan Times
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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया एआईपीएमटी-2015
सुप्रीम कोर्ट ने एआईपीएमटी-2015 को रद्द कर दिया है। एग्जाम में अनियमितताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि 4 हफ्तों के अंदर दोबारा एग्जाम करवाया जाए।कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर एआईपीएमटी में बड़े स्तर पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एआईपीएमटी-2015 को रद्द करते हुए फिर से एग्जाम करवाने के लिए कहा है।सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि वह चार हफ्ते में दोबारा परीक्षा कराए। इससे संबंधित सभी संस्थानों से भी कहा गया है कि वे दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में मदद करें।इस साल 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने कुछ लोगों को एग्जाम से ठीक पहले 'आंसर कीज़' के साथ गिरफ़्तार किया था। अन्य हिस्सों से भी एग्जाम के दौरान अनियमितताओं और नकल की खबरें आई थीं, जिसके बाद छात्रों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 5 जून को घोषित होने वाले नतीजों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 12 जून को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सीबीएसई को लताड़ते हुए कहा था कि आपका पूरा सिस्टम फेल है और आपका परीक्षा सिस्टम भी पूरी तरह पुराना हो चुका है।कोर्ट ने कहा था, 'अगर एक भी गलत शख्स को ऐडमिशन मिल जाता है तो क्या हम दिन-रात मेहनत करने वाले होनहार छात्रों को बलि नहीं चढ़ा रहे?' इसके बाद मामले पर फैसला 15 जून के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट को रद्द करके इसे फिर से करवाने के निर्देश दिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया एआईपीएमटी-2015
सुप्रीम कोर्ट ने एआईपीएमटी-2015 को रद्द कर दिया है। एग्जाम में अनियमितताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि 4 हफ्तों के अंदर दोबारा एग्जाम करवाया जाए।कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर एआईपीएमटी में बड़े स्तर पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एआईपीएमटी-2015 को रद्द करते हुए फिर से एग्जाम करवाने के लिए कहा है।सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि वह चार हफ्ते में दोबारा परीक्षा कराए। इससे संबंधित सभी संस्थानों से भी कहा गया है कि वे दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में मदद करें।इस साल 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने कुछ लोगों को एग्जाम से ठीक पहले 'आंसर कीज़' के साथ गिरफ़्तार किया था। अन्य हिस्सों से भी एग्जाम के दौरान अनियमितताओं और नकल की खबरें आई थीं, जिसके बाद छात्रों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 5 जून को घोषित होने वाले नतीजों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 12 जून को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सीबीएसई को लताड़ते हुए कहा था कि आपका पूरा सिस्टम फेल है और आपका परीक्षा सिस्टम भी पूरी तरह पुराना हो चुका है।कोर्ट ने कहा था, 'अगर एक भी गलत शख्स को ऐडमिशन मिल जाता है तो क्या हम दिन-रात मेहनत करने वाले होनहार छात्रों को बलि नहीं चढ़ा रहे?' इसके बाद मामले पर फैसला 15 जून के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट को रद्द करके इसे फिर से करवाने के निर्देश दिए।